निर्भया केसः दोषी विनय ने अब चुनाव आयोग में दी अर्जी, कहा-दया याचिका खारिज करना असंवैधानिक - मानवी मीडिया

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Thursday, February 20, 2020

निर्भया केसः दोषी विनय ने अब चुनाव आयोग में दी अर्जी, कहा-दया याचिका खारिज करना असंवैधानिक




  • मुख्य समाचार

  • राष्ट्रीय बृहस्पतिवार 20 फरवरी, 2020 |नई दिल्ली निर्भया के गुनहगार फांसी से बचने के लिए हर हथकंडे अपना रहे हैं। तीन मार्च के लिए नया डेथ वारंट जारी होने के बाद अब दोषी विनय शर्मा ने एक और दांव चला है। विनय के वकील एपी सिंह ने चुनाव आयोग में अर्जी दाखिल की है, जिसमें कहा गया है कि उसकी दया याचिका खारिज करना गैरकानूनी और असंवैधानिक है, क्योंकि उस समय दिल्ली में चुनाव के लिए आदर्श चुनाव संहिता चल रही थी। अर्जी में चुनाव आयोग से कानूनी संज्ञान लेने की मांग की गई है।अर्जी में कहा गया है कि जब दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन ने 29 जनवरी को राष्ट्रपति के पास विनय की दया याचिका खारिज करने की सिफारिश की तो वो ना तो मंत्री थे और ना ही विधायक। एपी सिंह ने कहा कि सत्येंद्र जैन ने 30 जनवरी को अपना साइन व्हाट्स ऐप के जरिए भेजा। ऐसे में दया याचिका खारिज करना असंवैधानिक है।इससे पहले तिहाड़ जेल में बंद दोषी विनय कुमार ने खुद को चोटिल करने की नाकाम कोशिश की। विनय कुमार ने खुद का सिर दीवार पर दे मारा। जेल प्रशासन के मुताबिक, 16 फरवरी को हुई इस घटना में विनय को कुछ हल्की चोटें भी आई हैं। चारों दोषियों को तीन मार्च सुबह छह बजे फांसी दी जाएगी। पटियाला हाइस कोर्ट ने 17 फरवरी को नया डेथ वारंट जारी किए जाने की मांग वाली याचिका पर यह फैसला दिया।




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