- राष्ट्रीय मंगलवारर 11 फरवरी, 2020 |नई दिल्ली उच्चतम न्यायालय ने पूरे देश को हिलाकर रख देने वाले निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या कांड के चारों दोषियों को अलग-अलग फांसी नहीं दिए जाने संबंधी दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार की अपील पर मंगलवार को चारों दोषियों को नोटिस जारी किए।न्यायमूर्ति आर भानुमति, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की विशेष खंडपीठ ने केंद्र की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) की सुनवाई करते हुए चारों दोषियों को नोटिस जारी किया तथा मामले की सुनवाई के लिए गुरुवार की सुबह साढ़े दस बजे का समय निर्धारित किया।न्यायालय ने हालांकि, यह स्पष्ट कर दिया कि इस मामले में दोषियों को अलग अलग या एक साथ फांसी दिए जाने के कानूनी बिंदुओं पर विचार किया जाएगा और इस मामले के लंबित रहने का असर फिलहाल चारों दोषियों की कानूनी प्रक्रिया पर नहीं होगा।
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Tuesday, February 11, 2020
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निर्भया केस: केंद्र की अपील पर चारों दोषियों को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, गुरुवार को सुनवाई
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