- हरियाणा शुक्रवारर 7 फरवरी, 2020 चंडीगढ़ : अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज कृष्ण कांत शर्मा की पत्नी और बेटे की हत्या के मामले में आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया। हाईकोर्ट ने दोषी गनमैन महीपाल को सजा-ए-मौत सुनाई है। कोर्ट ने गनमैन महिपाल को आईपीसी की धारा 302, 201 व 27,54,59 आम्र्स एक्ट के तहत दोषी ठहराया है। बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी थी कि जज के बेटे ध्रुव के साथ गनमैन महिपाल की धक्का-मुक्की हो गई थी। ध्रुव ने रिवॉल्वर छीन ली थी। उससे रिवॉल्वर लेने के चक्कर में गोली चल गई, जिससे यह घटना हुई। इस पर कोर्ट ने कहा कि इसमें दुर्घटना वाली कोई बात नहीं है। वीडियो फुटेज, चश्मदीद व गवाहों के बयान से साफ पता चलता है कि दोषी ने इरादतन हत्या कर साक्ष्यों को मिटाने का भी प्रयास किया। यह गंभीर अपराध है।13 अक्तूबर 2018 गुरुग्राम के सेक्टर 51 में जज की पत्नी रेणु और बेटा ध्रुव आर्केडिया बाजार में खरीदारी के लिए गए थे। उनके साथ जज का गनमैन महिपाल भी था। इस दौरान गनमैन ने दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। गोली मारने के दौरान की घटना को आसपास खड़े लोगों ने फोन में वीडियो बनाकर कैद कर लिया था। ये वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।
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Friday, February 7, 2020
दिनदिहाड़े जज की पत्नी और बेटे की हत्या करने वाले गनमैन को सजा-ए-माैत
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