बुधवार 26 फरवरी, 2020 | नईदिल्ली दिल्ली हिंसा मामले में आज हाईकोर्ट में फिर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि दिल्ली में दूसरे 1984 को नहीं होने देंगे। 1984 में सिख दंगा हुआ था, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई।दिल्ली हिंसा पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी पर केंद्र सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि डीसीपी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, एक कांस्टेबल की जान भी जा चुकी है। पुलिस अधिकारी के सिर में चोट लगी है और वह वेंटिलेटर पर है। कोर्ट ने कहा कि पीडि़तों के लिए दिल्ली सरकार मुआवजा सुनिश्चित करे, जल्द से जल्द अधिकारियों को प्रभावित इलाकों में जाना चाहिए। लोगों से बातचीत करके हालात सामान्य बनाने की कोशिश की जाए, अमन कमिटी को लोगों से बात करने के लिए भेजा जाए। कोर्ट ने कहा कि हिंसा को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाने की जरूरत है, ये भरोसा होना चाहिए कि आप सुरक्षित है।