- शुक्रवार 7 फरवरी, 2020नई दिल्ली दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी दिल्ली में ऑटोरिक्शा किरायों को बढ़ाने के आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के फैसले पर शुक्रवार को रोक लगा दी। चीफ जस्टिस डी.एन. पटेल और जस्टिस सी हरिशंकर की बैंच ने कहा कि हम अगली सुनवाई तक दिल्ली सरकार द्वारा जारी 12 जून की अधिसूचना के अमल पर रोक लगाते हैं। हाईकोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई 21 मई को तय की है।अदालत, एनजीओ 'एडिंग हैंड्स फाउंडेशन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें ऑटो किरायों में सुधार संबंधी दिल्ली सरकार की अधिसूचना को निरस्त करने का अनुरोध किया गया। याचिका में कहा गया कि अधिसूचना सक्षम प्राधिकरण की अनुमति के बिना जारी की गई और यह लोगों को बुरी तरह प्रभावित करेगी।इससे पहले हाई कोर्ट ने पिछले साल 8 जुलाई को ऑटो रिक्शा किराए में वृद्धि के आप सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हालांकि, कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली सरकार, उसके परिवहन विभाग और जनहित संशोधन आयोग को नोटिस जारी किया था। याचिका में अधिसूचना को यह कहते हुए चुनौती दी गई कि अधिकारियों ने दिल्ली में ऑटो किराए में संशोधन किया है, इससे उन निवासियों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है जो पहले से ही ऑटो चालकों के अनियंत्रित व्यवहार और बहुत ज्यादा राशि वूसलने से पीड़ित हैं। *खबरों के लिए देखें manvimedia.page
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Friday, February 7, 2020
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'आप' को झटका, ऑटो रिक्शा किराया बढ़ाने के फैसले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई रोक
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