लखनऊ 5:40 p.m.सोमवार 6 जनवरी 2020
उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों के खान अधिकारियों एवं क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा संबंधित जनपद में उप खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों की आकस्मिक जांच
लखनऊ: 06 जनवरी 2020
उत्तर प्रदेश की भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशक, डाॅ0 रोशन जैकब ने गत रात्रि भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ विभिन्न जनपदों से खनिज का परिवहन करने वाले वाहनों की आकस्मिक जांच जनपद सुल्तानपुर व जनपद अमेठी में की। जांच में 11 वाहन सैण्डस्टोन गिट्टी के पाये गये। इन वाहनों में से 03 वाहनों में ई-एम0एम0-11 में अंकित मात्रा से अधिक खनिज का परिवहन किया जाना पाया गया तथा 05 वाहन बिना परिवहन प्रपत्र के पाये गये। तीन वाहनों के चालकों द्वारा मौके पर परिवहन प्रपत्रों को प्रस्तुत किया, जिनकी जांच करने पर उन्हें फर्जी पाया गया। इस सम्बंध में खान अधिकारी, अमेठी को कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।
डाॅ0 जैकब ने बताया कि एक वाहन परिवहन प्रपत्र में अंकित मात्रा से अधिक बालू/मौरम का परिवहन करते पाये जाने पर खान निरीक्षक, सुल्तानपुर को कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। परिवहन करने वाले 03 वाहनों में पाये गये परिवहन प्रपत्र फर्जी मिले। उन्होंने बताया कि जांच के समय ऐसे भी वाहन पाये गये हैं, जिनके परिवहन प्रपत्र की वैधता की अवधि समाप्त हो गई है एवं फोटोकापी किया हुआ परिवहन प्रपत्र भी पाया गया है। उन्होंने बताया कि इस प्रकार स्वतः स्पष्ट है कि जिला प्रशासन द्वारा प्रवर्तन कार्यों में कोई रूचि नहीं ली जा रही है, जिससे राज्य सरकार को राजस्व की हानि के साथ-साथ विभाग की छवि भी धूमिल हो रही है। ऐसे प्रकरणों में संलिप्त अधिकारियों/कर्मचारियों पर भी कठोर कार्यवाही करने के निर्देश सम्बंधित अधिकारियों को दिए गए हैं।
डाॅ0 जैकब ने बताया कि जिलाधिकारी प्रयागराज को निर्देशित किया गया है कि खनिज परिवहन करने वाले वाहनों की जांच हेतु प्रवर्तन कार्य प्रभावी रूप से कराया जाये तथा फर्जी परिवहन प्रपत्र व फोटोकापी परिवहन प्रपत्र से उपखनिज का परिवहन करते पाये जाने पर सम्बंधित के विरूद्ध तत्काल प्रथम रिपोर्ट सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाये। इसी प्रकार विभाग के खान अधिकारियों एवं क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा संबंधित जनपदों में प्रवर्तन कार्य के तहत उप खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों की आकस्मिक जांच की गयी। जांच में 135 वाहनों द्वारा अवैध रूप से उप खनिजों का परिवहन किया जाना पाया गया। संलिप्त वाहन चालक व स्वामी, पट्टाधारक, स्टोन क्रेशर संयंत्र मालिक एवं फर्जी परिवहन प्रपत्र को संगठित रूप से चलाने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए गैंगेस्टर के तहत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
डाॅ जैकब ने बताया कि चित्रकूट एवं कौशाम्बी के खान अधिकारियों को खनन पट्टों, स्टोन क्रेशर व उप खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों की जांच और माप में शिथिलता बरते जाने पर चार्जशीट जारी की गई है।