- बिज़नेस05:36 pm मंगलवार, 14 जनवरी 2020 नई दिल्ली खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने मंगलवार को कहा कि देश में घोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए आभूषणों और कलाकृतियों के लिए हॉलमार्किंग को अनिवार्य बनाने को लेकर कल अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। पासवान ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि 15 जनवरी 2021 से आभूषणों पर हॉलमार्किंग को अनिवार्य बनाया जा रहा है । एक वर्ष के दौरान आभूषण विक्रेताओं को पुराने आभूषण को बेचने का अवसर दिया जाएगा। हॉलमार्किंंग के लिए आभूषण विक्रेताओं को भारतीय मानक ब्यूरो में निबंधन कराना होगा। अगले साल से 14 , 18 और 22 कैरेट के सोने के आभूषण बेचे जा सकेंगे । अभी तक देश में 28 हजार आभूषण विक्रेता ही भारतीय मानक ब्यूरो से निबंधित हैं जबकि इनकी संख्या तीन से चार लाख होने का अनुमान है ।गहनों पर इसके निर्माता , कैरेट और बीआईएस का मार्क अंकित होगा। देश के हर जिले में हालमार्किंग केन्द्र की स्थापना की जायेगी । अभी 892 हॉलमार्किंग केन्द्र हैं। सोने के आभूषणों में किसी प्रकार की शिकायत मिलने पर बीआईएस या अन्य माध्यमों से इसकी शिकायत की जायेगी और इसे सही पाये जाने पर दोषी के खिलाफ जुर्माना या एक वर्ष तक जेल की सजा हो सकती है।रामविलास पासवान ने बताया कि देश में 234 जिलों में 892 हॉल मार्किंग केंद्र बनाए गए हैं। आभूषण विक्रेता ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी करते हैं तो उसके लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सजा अदालत की प्रक्रिया द्वारा निर्धारित होगी। ग्राहकों को अपने आभूषणों से संतुष्ट करने के लिए उपभोक्ता फोरम हेल्पलाइन बनाई गई है। BIS कम से कम संभावित समय में ज्वैलर द्वारा उनका ऑनलाइन रजिस्टर करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बना रहा है। सरकार 14 कैरेट, 16 कैरेट, 18 कैरेट, 20 कैरेट और 22 कैरेट की ज्वैलरी की हॉलमार्किंग अनिवार्य करेगी। इसके लिए 400 से 500 नए असेसिंग सेंटर खुलेंगे, फिलहाल देश में 700 से ज्यादा असेसिंग सेंटर हैं. सरकार को लगता है कि अभी और असेसिंग सेंटर की जरूरत है।