5:55 pm शुक्रवार 3 जनवरी 2020अलग-अलग बीमा कंपनियां विभिन्न प्रकार के व्यक्तिगत चिकित्सा बीमा उत्पादों की पेशकश करती हैं।प्रत्येक उत्पादों के विशिष्ट लाभ व उनकी शर्तें अलग-अलग होती हैं।इससे उपभोक्ताओं को होने वाली समस्याएं दूर करने के लिए बीमा नियामक ने सभी बीमा कंपनियों को एक लाख से 5 लाख रुपये तक की एक मानक व्यक्तिगत चिकित्सा बीमा पॉलिसी उपलब्ध कराने को कहा है।नियामक ने कहा कि इस उत्पाद को एक अप्रैल 2020 से पेश करना अनिवार्य होगा।भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा)ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए।उसने कहा,चिकित्सा बीमा बाजार में व्यक्तिगत चिकित्सा बीमा के विविध उत्पाद उपलब्ध हैं।हर उत्पाद के फीचर विशिष्ट हैं जिसके कारण सही उत्पाद चुनना लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण हो जाता है।अतः प्राधिकरण सभी सामान्य व चिकित्सा बीमा कंपनियों के लिए यह अनिवार्य करती है कि वह मानक व्यक्तिगत चिकित्सा बीमा उत्पाद की पेशकश करें।दस्तावेजों में इसे छोड़ किसी अन्य नाम का जिक्र नहीं होना चाहिए।यह उत्पाद उपभोक्ताओं की आधारभूत चिकित्सा जरूरतों की कवरेज देगा।
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Friday, January 3, 2020
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सभी बीमा कंपनी एक लाख से 5 लाख रुपये तक की एक मानक व्यक्तिगत चिकित्सा बीमा पॉलिसी कराएं उपलब्ध: बीमा नियामक
सभी बीमा कंपनी एक लाख से 5 लाख रुपये तक की एक मानक व्यक्तिगत चिकित्सा बीमा पॉलिसी कराएं उपलब्ध: बीमा नियामक
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