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Wednesday, September 4, 2019

उत्तर प्रदेश गोंडा 3 माह तक नहीं लिया खाद्यान तो काट दिया जायेगा पात्र गृहस्थी से नाम

खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता लाने के उद््देश्य से डीएम ने जारी किए आदेश, गड़बड़ी करने वाले कोटेदारों के खिलाफ होगी विधिक कार्यवाही


गोण्डा ! जिलाधिकारी डा0 नितिन बंसल ने जिले में खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता लाने व शत-प्रतिशत वितरण सुनिश्चित कराने के लिए निर्देश जारी किए है। जिलाधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत जनपद के समस्त नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित राशन कार्डधारकों को ई-पाॅस मशीन के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण कराया जा रहा है। माह अगस्त 2019 में उचित दर विक्रेताओं द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना/समक्ष अधिकारी की अनुपस्थिति में अधिक मात्रा में प्राॅक्सी के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण कर दिया गया था, जिसके जांचोपरान्त/एम0आई0एस0 रिपोर्ट के आधार पर जनपद में 02 उचित दर विक्रेताओं पर प्रथम सूचना रिपोर्ट, 04 उचित दर विक्रेताओं की दुकान का अनुबन्ध पत्र निलम्बित एवं 29 उचित दर विक्रेताओं की कुल रू0 1,45,000/- प्रतिभूति की धनराशि शासन के पक्ष में जब्त की गयी है।     उपरोक्त के दृष्टिगत जनपद के समस्त उचित दर विक्रेताओं को सचेत करते हुए निर्देशित जाता है कि भविष्य में यदि किसी भी कार्डधारक को आधार आथेन्टिकेशन के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त नहीं हो रहा पा रहा है, तो सम्बन्धित उचित दर विक्रेता ऐसे कार्डधारकों की सूची बनाते हुए, जिसमें कार्डधारक का नाम, पिता/पति का नाम, कार्ड संख्या, मोबाइल नम्बर अंकित करते हुए कार्डधारकों के परिवार के समस्त सदस्यों के आधार कार्ड की छाया प्रति प्राप्त कर आपूर्ति कार्यालय में माह की 20 से 23 तारीख के मध्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें। तदोपरान्त अनुमति प्रदान होने के उपरान्त ही सम्बन्धित पर्यवेक्षणीय अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक की उपस्थिति में शासन द्वारा निर्धारित तिथि पर वीडियो ग्राफी कराते हुए प्राॅक्सी के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण सम्बन्धित कार्डधारकों में किया जायेगा। प्राॅक्सी के माध्यम से वितरित किये गये खाद्यान्न का वितरण रजिस्टर विके्रेता द्वारा वितरण के पश्चात आपूर्ति कार्यालय में उपलब्ध करना सुनिश्चित करेगें। इसमें यदि किसी प्रकार की लापरवाही उचित दर विक्रेता द्वारा की जाती है, तो सम्बन्धित उचित दर विक्रेता के विरूद्ध विभागीय व विधिक कार्यवाही की जायेगी। ऐसे कार्डधारक जो विगत तीन माहों से लगातार खाद्यान्न विक्रेता से प्राप्त नहीं करते है, तो उनका नाम पात्र गृहस्थी सूची से यह मानते हुए कि उन्हें खाद्यान्न की आवश्यकता नहीं है, विलोपित कर दिया जायेगा।



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