चिदंबरम को SC से बड़ा झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज, अब ED कर सकती है गिरफ्तार   05, सितंबर 2019  - मानवी मीडिया

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Thursday, September 5, 2019

चिदंबरम को SC से बड़ा झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज, अब ED कर सकती है गिरफ्तार   05, सितंबर 2019 


05, सितंबर 2019 नई दिल्ली  ईडी द्वारा दर्ज आईएनएक्स मीडिया मनी लांड्रिंग मामले में चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका लगा है। पूर्व वित्त मंत्री की ईडी मामले में अग्रिम जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चिदंबरम को अग्रिम जमानत इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि इससे जांच प्रभावित हो सकता है। यह अग्रिम जमानत देने के लिए सही केस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी ईडी की दलील मान ली है, जिसमें उन्होंने हिरासत में लेकर पूछताछ की बात की है। कोर्ट ने कहा, जांच एजेंसी को मामले की छानबीन करने के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। ईडी मामले में चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज होना किसी बड़े झटके से कम नहीं है। क्योंकि आज चिदंबरम की सीबीआई हिरासत खत्म हो रही है। ऐसे में प्रवर्तन निदेशालय भी रिमांड में लेने की कोशिश करेगी ताकि वह भी अपने मामले में पूछताछ कर सके। आज सीबीआई वाले मामले में पी चिदंबरम की सुप्रीम कोर्ट और ट्रायल कोर्ट में सुनवाई है। आज सुप्रीम कोर्ट और ट्रायल कोर्ट में तय होगा कि चिदंबरम को जमानत मिलती है या फिर उन्हें तिहाड़ जेल भेजा जाता है या फिर सीबीआई रिमांड की अवधि और बढ़ती है।  इससे पहले निचली अदालत ने चिदंबरम की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय  के चिदंबरम के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने और सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार मामले में निचली अदालत द्वारा हिरासत में लेकर पूछताछ के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर भी आदेश पारित करने की संभावना है। दिल्ली की एक निचली अदालत ने मंगलवार को आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की सीबीआई हिरासत की अवधि दो और दिन के लिए बढ़ा दी थी। 



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