नई दिल्ली: क्या आपने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक किया है, अगर नहीं तो 30 सितंबर तक जरूर कर लें, नहीं तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। आयकर विभाग के आदेश के अनुसार, एक अक्तूबर के बाद से जो भी पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं होंगे, वो रद्दी हो जाएंगे। यानी नुकसान से बचने के लिए छह दिन के अंदर-अंदर आपको पैन कार्ड आधार से लिंक करना ही होगा।
जानकारी के मुताबिक, ऐसे पैन कार्ड, जो आधार से लिंक नहीं होंगे, उनका इस्तेमाल किसी प्रकार के लेन-देन के लिए नहीं हो पाएगा। वे अमान्य हो जाएंगे। हालांकि सरकार ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि एक बार जो पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा, वो समय सीमा के बाद भी रि-एक्टिवेट किया जा सकेगा या नहीं।
बता दें कि 31 मार्च को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, वित्त मंत्रालय ने साफ कहा था कि अगर किसी के पास पैन और आधार कार्ड दोनों है, तो उन्हें जोड़ना अनिवार्य है। इस वर्ष की शुरुआत में उच्च न्यायालय ने भी पैन-आधार लिंक को अनिवार्य बनाते हुए आयकर अधिनियम की धारा 139 एए को बरकरार रखा था।
आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in को खोल लें।
यहां पर बाईं तरफ दिए लाल रंग के link Adhaar पर क्लिक करें।
अगर आपका आयकर अकाउंट नहीं बना है तो पंजीकरण करा लीजिए।
क्लिक करते ही पेज खुलेगा, जिसमें आपको अपना आधार नंबर, पैन नंबर और आधार के अनुसार नाम भरना होगा।
इसके बाद दिया गया कैप्चा कोड टाइप करें।
जानकारी भरने के बाद नीचे दिख रहे link Adhaar ऑप्शन पर क्लिक करें।
इसके बाद आपका पैन कार्ड आधार से लिंक हो जाएगा।
ऐसे पता करें आधार पैन कार्ड लिंक का स्टेटस
आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा। यहां पर Link Aadhaar के नाम से ऑप्शन है। इस पर क्लिक करने के बाद एक विंडो खुलेगी। इस विंडो में आपको लाल रंग से ब्लिंक करते हुए Click here पर क्लिक करना होगा। एक नया पेज खुलेगा, इसमें पैन कार्ड नंबर और आधार नंबर देना होगा। इसके बाद आपको कार्ड लिंक होने का स्टेटस पता चल जाएगा।