प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन के मामले में रॉबर्ट वाड्रा की जमानत रद्द करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय पहुंचा है। इस मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें हाल ही में अग्रिम जमानत दी है। रॉबर्ट वाड्रा ने कोर्ट में अपने खिलाफ चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले के तहत दर्ज एफआईआर को चुनौती दी थी। उन्होंने कोर्ट से मांग की वो इसे खारिज किया जाए।
फिलहाल वाड्रा को पटियाला हाउस कोर्ट ने पांच लाख रुपए के निजी मुचलके पर अग्रिम दिया हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय रॉबर्ट वाड्रा की याचिका का विरोध भी कर चुका है। रॉबर्ट वाड्रा की अर्जी पर 18 जुलाई को सुनवाई होनी है लेकिन उससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट से उनकी अग्रिम जमानत को रद्द करने का फैसला लिया है।
पिछली सुनवाई में ईडी ने वाड्रा से पूछताछ के दौरान आ रही परेशानियों का भी जिक्र किया। ईडी के सलाहकार ने कोर्ट को बताया कि वाड्रा जहां भी जाते हैं उनके साथ पूरी 'बारात' जाती है। उन्होंने कहा, 'वह (रॉबर्ट वाड्रा) जहां भी जाते हैं चाहे वह ईडी हो या कोर्ट, उनके साथ पूरी बारात चलती है।