सारदा चिटफंड घोटाला मामले में गिरफ्तारी से राहत बढ़ाने की मांग करने वाली कोलकाता के पूर्व कमिश्नर राजीव कुमार की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। इसके बाद कुमार ने बारासात की निचली अदालत में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। उसे भी खारिज कर दिया गया।
सरकारी वकील सुशोभन मित्रा ने बताया कि कुमार के वकीलों ने निचली अदालत में शाम 4 बजे के आस-पास एक दोषपूर्ण अर्जी दाखिल की थी, जिसे ठुकरा दिया गया। बाद में उन्होंने दस्तावेजों के गायब होने की बात कही थी। यही वजह है कि कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी।
गौरतलब है कि अग्रिम जमानत के लिए राजीव कुमार ने बारासात की निचली अदालत में आवेदन पेश किया था। इससे पहले गिरफ्तारी से राहत बढ़ाने की मांग करने वाली उनकी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया था। इसके बाद जस्टिस अरुण मिश्रा की अवकाशकालीन पीठ ने कुमार के वकील सुनील फर्नांडिस से कहा कि वह राहत पाने के लिए निचली अदालत या कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं।