प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के 'खून की दलाली' वाले आपत्तिजनक बयान के खिलाफ शिकायत पर बुधवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा लिया है। अब कोर्ट तय करेगा कि इस बयान के लिए राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह के तहत एफआईआर दर्ज हो या नहीं। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई दाखिल की थी।
दिल्ली पुलिस ने रिपोर्ट में कहा था कि राहुल गांधी के खिलाफ कोई संज्ञेय अपराध का मामला नहीं बनता लेकिन अलग से मानहानि का मामला दायर हो सकता है। एक वकील ने राहुल के खिलाफ देशद्रोह के आरोप में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।
दरअसल, राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत की गई थी कि उन्होंने पीएम मोदी को लेकर जंतर-मंतर पर बयान दिया था कि जो हमारे जवान हैं, जिन्होंने अपना खून दिया, जम्मू कश्मीर में, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनके खून के नीचे आप छुपे हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो, ये बिल्कुल गलत है।