नई दिल्ली ममता बनर्जी के करीबी और कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने आज उन्हें गिरफ्तारी से दी गई अंतरिम सुरक्षा को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने यह फैसला आज उनसे पूछताछ के लिए दायर सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।सुप्रीम कोर्ट ने उनको अग्रिम जमानत के लिए होईकोर्ट का रुख करने के लिए सात दिनों का समय दिया है। अदालत ने कहा कि अगर राजीव कुमार सात दिन के अंदर हाईकोर्ट का रुख नहीं करते हैं और उनको वहां से अग्रिम जमानत नहीं मिलती है, तो सीबीआई सात दिन बाद राजीव कुमार को गिरफ्तार कर सकती है।. गौरतलब है कि राजीव कुमार पर यह आरोप है कि उन्होंने शारधा चिटफंड मामले में सुबूतों को नष्ट करने में अहम भूमिका निभाई थी। बता दें इस साल फरवरी में चिटफंड मामले में सीबीआई की टीम राजीव कुमार से पूछताछ के लिए कोलकाता पहुंची थी, तब पुलिस ने एजेंसी के अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था।
पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया था और राजीव से पूछताछ नहीं होने दी। सीबीआई के विरोध में ममता धरने पर बैठ गईं और बतौर कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार भी कथित रूप से धरने पर बैठे थे।