पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के मीम शेयर करने पर अरेस्ट बीजेपी कार्यकर्ता प्रियंका शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट की वकेशन बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा था कि इस तरह के मीम शेयर नहीं किए जाने चाहिए थे।
हालांकि कोर्ट ने अपने पूर्व के फैसले में रिहाई से पहले माफी मांगने के आदेश में बदलाव किया है। कोर्ट ने बाद में आदेश को संशोधित किया और कहा कि रिलीज से पहले माफी नहीं मांगनी है बल्कि रिलीज के बाद माफी मांगनी है। कोर्ट ने साथ ही प्रियंका को तुरंत जमानत देने का फैसला किया। प्रियंका, ममता बनर्जी का छेड़छाड़ वाला फोटो शेयर करने के आरोप मे 10 मई से जेल मे हैं।
शीर्ष अदालत ने पहले के आदेश में प्रियंका को सशर्त जमानत दी थी। कोर्ट ने कहा था कि प्रियंका को जेल से बाहर आने के बाद ममता बनर्जी से माफी मांगनी होगी। हालांकि बाद में कोर्ट ने प्रियंका के वकील एनके कौल को बुलाकर अपने आदेश में बदलाव करते हुए उसमें से पहले माफी मांगने की शर्त हटाने और रिहा होने के बाद माफी मांगने की जानकारी दी।